देशभर में जीएसटी को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है। नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब होंगे: 5% और 18%। जीएसटी के पुराने 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। वहीं, विलासिता और नुकसानदेह वस्तुओं के लिए एक नया 40% का 'सिन टैक्स' (पाप कर) स्लैब बनाया गया है। जीएसटी दरों में यह बदलाव 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा।
जीएसटी में बदलाव के बाद क्या-क्या सस्ता हुआ?
रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों पर जीएसटी घटने से आम और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है। देखिए क्या-क्या हुआ है सस्ता:
सामान | पुराना जीएसटी रेट | नया जीएसटी रेट |
---|---|---|
दूध, पनीर, छेना | 5% | 0% |
बटर, खोआ, घी, चीज और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स | 12% | 5% |
33 जीवन रक्षक दवाएं, पर्सनल हेल्थ और जीवन बीमा | 12% | 0% |
खाखरा, चपाती या रोटी, ब्रेड | 5% | 0% |
रबड़, मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक | 5% | 0% |
कृषि मशीनरी, हैंड पंप, ट्रैक्टर के पुर्जे और टायर | 12% / 18% | 5% |
सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया जैसे उर्वरक कच्चे माल | 18% | 5% |
नीम-आधारित कीटनाशक | 12% | 5% |
350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, एयर कंडीशनर, टीवी, डिशवॉशर | 28% | 18% |
बीड़ी | 28% | 18% |
जीएसटी में बदलाव के बाद क्या-क्या महंगा हुआ?
कुछ विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। ये चीजें अब महंगी हो जाएंगी:
सामान | पुराना जीएसटी रेट | नया जीएसटी रेट |
---|---|---|
कोल्ड ड्रिंक और एडेड शुगर आइटम | 28% | 40% |
नॉन-अल्कोहलिक बेवरेज, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला | 28% | 40% |
कैसीनो, रेस क्लब या आईपीएल में एंट्री | 18% | 40% |
जुए, घुड़दौड़ और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लगने वाला टैक्स | 28% | 40% |
रिवॉल्वर और पिस्तौल | 28% | 40% |
350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलें, रेसिंग कारें, निजी विमान और नौकाएं | 28% | 40% |
नए स्लैब के तहत अब कौन सी वस्तुएं किस रेट पर हैं?
0% स्लैब में आने वाले सामान
- 33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं
- पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी
- मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक
- दूध, पनीर, छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड), पिज्जा ब्रेड, खाखरा, रोटी
5% स्लैब में आने वाले सामान
- बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम
- मक्खन, घी, पनीर, नमकीन
- बच्चों की बोतलें, नैपकिन, डायपर
- सिलाई मशीन और उनके पुर्जे
- थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर
- चश्मे, ट्रैक्टर के टायर, पुर्जे, ट्रैक्टर
- कृषि और बागवानी मशीनें, टपक सिंचाई प्रणाली
18% स्लैब में आने वाले सामान
- छोटी कारें (पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी), डीजल और हाइब्रिड कारें
- तीन पहिया वाहन, 350 सीसी और उससे कम की मोटरसाइकिलें
- माल परिवहन के लिए मोटर वाहन
- एयर कंडीशनर, टीवी (32 इंच से ऊपर), डिशवॉशर
40% स्लैब में आने वाले सामान
- पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी
- कोल्ड ड्रिंक, कैफीन वाले पेय पदार्थ, एडेड शुगर वाले पेय
- 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलें, निजी विमान, नौकाएं
- रिवॉल्वर और पिस्तौल
- जुए, घुड़दौड़, लॉटरी, कैसीनो और ऑनलाइन मनी गेमिंग
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