गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, गंभीर अपराधों में दोषी या चार्जशीट होने पर रद्द हो जाएगा OCI कार्ड।
नई दिल्ली: भारत सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के नियमों को और सख्त कर दिया है। अब भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना इतना आसान नहीं होगा, खासकर अगर उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, अगर कोई OCI कार्डधारक गंभीर आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है या उस पर चार्जशीट दायर होती है, तो उसका OCI रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।
इन दो स्थितियों में रद्द होगा कार्ड
मंत्रालय ने OCI कार्ड रद्द करने के लिए दो मुख्य आधार बताए हैं:
- अगर किसी OCI कार्डधारक को दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा मिलती है।
- अगर किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध के लिए चार्जशीट दायर की जाती है, जिसमें सात साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो।
अधिसूचना में कहा गया है, "नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D के खंड (da) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यह घोषणा करती है कि एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) का रजिस्ट्रेशन तब रद्द किया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति को दो साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो या ऐसे अपराध के लिए चार्जशीट दायर की गई हो, जिसमें सात साल या उससे अधिक की कैद की सजा का प्रावधान हो।"
नियम सख्त करने के पीछे का कारण
समाचार एजेंसी एएनआई ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस कदम का मकसद OCI स्टेटस को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को मजबूत करना है। एक अधिकारी ने कहा, "यह प्रावधान इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सजा भारत में हुई है या विदेश में, बशर्ते वह अपराध भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त हो।"
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जहां पहले सिर्फ सजा के बाद कार्ड रद्द होता था, वहीं अब चार्जशीट दायर होने के बाद ही कार्रवाई होने से यह प्रक्रिया और सख्त हो गई है। यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी, संगठित अपराध और अन्य गंभीर भारतीय दंड कानूनों से जुड़े मामलों में OCI कार्डधारकों को प्रभावित करेगा।
क्या है OCI स्कीम?
OCI स्कीम अगस्त 2005 में शुरू की गई थी। इसके तहत भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को बिना वीजा के भारत आने, लंबी अवधि तक रहने और बार-बार एंट्री करने जैसे फायदे मिलते हैं। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे या उस तारीख को नागरिक बनने के पात्र थे। हालांकि, पाकिस्तान, बांग्लादेश या सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य देश के नागरिकों के लिए यह स्कीम लागू नहीं होती।